सोशल मीडिया की अफवाहों में न आएं श्रमिक, केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया – उप श्रमायुक्त विपिन कुमार

  • वेतन वृद्धि को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी पर श्रम विभाग ने जारी की स्पष्टता

हरिद्वार। उप श्रमायुक्त विपिन कुमार ने श्रमिकों से सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक सूचनाओं से सतर्क रहने की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान समय में न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वेतन बढ़ोतरी से संबंधित कुछ फोटो और संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं, जिससे श्रमिकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।

उप श्रमायुक्त ने बताया कि वर्तमान में नॉन इंजीनियरिंग उद्योगों, जैसे फार्मा कंपनी, फूड कंपनी आदि में अकुशल श्रमिकों का कुल वेतन 13,018 रुपये निर्धारित है, जिसमें पीएफ और ईएसआई कटौती के बाद लगभग 11,358 रुपये का भुगतान होता है। वहीं इंजीनियरिंग उद्योगों, जैसे बाइक निर्माता एवं वाहन निर्माता कंपनियों में अकुशल श्रमिकों का वेतन 13,800 रुपये निर्धारित है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी तक केंद्र सरकार द्वारा वेतन वृद्धि संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। भविष्य में यदि ऐसा कोई आदेश जारी होता है और राज्य सरकार उसे लागू करती है, तो कंपनियों द्वारा भी तत्काल प्रभाव से उसे लागू कराया जाएगा। फिलहाल वर्तमान वेतनमान ही प्रभावी हैं।

शिकायतों के समाधान का दिया भरोसा

उप श्रमायुक्त विपिन कुमार ने कहा कि यदि किसी श्रमिक को वेतन, ओवरटाइम, बोनस, एरियर अथवा अन्य किसी प्रकार की समस्या या शिकायत है तो वह बिना किसी संकोच के उप श्रम आयुक्त कार्यालय, हरिद्वार में संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि श्रमिक प्रतिनिधियों के माध्यम से शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं और सभी मामलों का नियमानुसार समाधान किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि श्रमिक कभी भी श्रम विभाग कार्यालय में आकर संबंधित अभिलेखों का अवलोकन कर सकते हैं, ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी न रहे।

शांति बनाए रखने की अपील

उप श्रमायुक्त ने क्षेत्र के श्रमिकों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी के बहकावे में न आएं, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचें और अपने-अपने प्रतिष्ठानों में शांतिपूर्वक कार्य करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि श्रम विभाग श्रमिकों की शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेकर उनका समाधान सुनिश्चित करेगा।

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